आंध्र हाई कोर्ट ने सीईसी को पिन्नेल्ली की याचिका पर सुनवाई का निर्देश दिया
Andhra HC Directs CEC
(अर्थप्रकाश/बोम्मा रेड्डी)
अमरावती : Andhra HC Directs CEC: (आंध्र प्रदेश) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को माचेरला विधायक पिन्नेली रामकृष्ण रेड्डी द्वारा दायर लंच मोशन याचिका के संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को निर्देश जारी किए। पिन्नेली की याचिका में चुनाव के दौरान उनके खिलाफ दर्ज मामलों को संभालने वाले जांच अधिकारियों के स्थानांतरण की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयुक्त को माचेरला विधायक की याचिका पर शुक्रवार तक फैसला लेने का आदेश दिया है.
हाल ही में, उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज तीन मामलों में पिन्नेल्ली रामकृष्ण रेड्डी को अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी। अदालत ने पुलिस को पिन्नेल्ली के खिलाफ गिरफ्तारी सहित कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।
रामकृष्ण रेड्डी को 6 जून तक अंतरिम अग्रिम जमानत देने से विधायक को मतगणना प्रक्रिया की निगरानी करने की अनुमति मिलती है। इस घटनाक्रम ने तेलुगु देशम पार्टी और पुलिस द्वारा रिकॉर्ड्स में हेरफेर और उनके खिलाफ पीड़ितों को लाने से जुड़ी कथित साजिशों के माध्यम से माचेरला विधायक को गिरफ्तारी से पहले जमानत लेने से रोकने के प्रयासों को विफल कर दिया है।